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दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज: नई व्यवस्था और चुनौतियां
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 1 अप्रैल 2025 से कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज लागू कर दिया है। यह शुल्क रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियों दोनों पर लागू होगा। यूजर चार्ज का भुगतान संपत्ति कर के साथ ऑनलाइन किया जाएगा। इस निर्णय से न केवल संपत्ति मालिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, बल्कि यह दिल्ली के कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को भी उजागर करता है।
यूजर चार्ज की दरें
- 50 वर्ग मीटर तक के आवासीय मकानों: ₹50 प्रति माह
- 50 से 200 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों: ₹100 प्रति माह
- 200 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय मकानों: ₹200 प्रति माह
- स्ट्रीट वेंडर: ₹100 प्रति माह
- व्यावसायिक प्रतिष्ठान: ₹500 प्रति माह
- गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं: ₹2,000 प्रति माह
- होस्टल: ₹2,000 प्रति माह
- 50 लोगों की बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां: ₹2,000 प्रति माह
- 50 से अधिक की क्षमता वाले रेस्तरां: ₹3,000 प्रति माह
चुनौतियां और विरोध
- महापौर का विरोध: महापौर महेश कुमार खींची ने इस निर्णय का विरोध किया है, उन्होंने कहा कि यह निर्णय सदन की अनुमति के बिना लिया गया है।
- कचरा प्रबंधन की समस्याएं: दिल्ली में कचरे के तीन पहाड़ (गाजीपुर, भलस्वा, ओखला) अभी भी एक बड़ी चुनौती हैं। बायो-माइनिंग और बायो-रेमेडिएशन तकनीकों का उपयोग करके इन्हें कम करने की कोशिश की जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज क्यों लागू किया गया?
यह शुल्क ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत लागू किया गया है, जिससे कचरा प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
क्या यह शुल्क सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगा?
हां, यह शुल्क रिहायशी और व्यावसायिक दोनों प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगा।
यूजर चार्ज का भुगतान कैसे किया जाएगा?
यह शुल्क संपत्ति कर के साथ ऑनलाइन जमा किया जाएगा।