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EPFO के नए नियम: ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य क्लेम निपटान में तेजी लाना और सदस्यों की शिकायतों को कम करना है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन सुधारों की घोषणा की है, जो लाखों EPFO सदस्यों को लाभ पहुंचाएंगे।
नए नियमों के मुख्य बिंदु
1. बैंक खाते की फोटो अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त
अब ऑनलाइन क्लेम करते समय चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के साथ बैंक खाते को जोड़ते समय सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिससे अतिरिक्त दस्तावेज़ों की जरूरत खत्म हो गई है।
2. नियोक्ता की मंजूरी हटाई गई
UAN के साथ बैंक खाते को जोड़ने के लिए अब नियोक्ता की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। इससे पुराने पेंडिंग अप्रूवल्स का समाधान होगा और क्लेम प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस बदलाव से लगभग 14.95 लाख पेंडिंग अप्रूवल्स को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
3. ATM से PF निकासी पर काम जारी
EPFO ने घोषणा की है कि जल्द ही PF निकासी के लिए ATM सुविधा शुरू की जाएगी। यह सुविधा जून 2025 तक लागू होने की उम्मीद है, जिससे सदस्य अपने PF फंड को आसानी से निकाल सकेंगे।
इन बदलावों के फायदे
- क्लेम निपटान में तेजी: अनावश्यक दस्तावेज़ों और नियोक्ता हस्तक्षेप को हटाने से प्रक्रिया तेज होगी।
- शिकायतों में कमी: दस्तावेज़ अपलोड न करने या अप्रूवल पेंडिंग होने से जुड़ी शिकायतें कम होंगी।
- सदस्यों का सशक्तिकरण: अब सदस्य अपने UAN से जुड़े प्रोफाइल में सुधार स्वयं कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
बैंक खाते की फोटो अपलोड करना क्यों जरूरी नहीं है?
EPFO ने UAN के साथ बैंक खाता जोड़ते समय सभी आवश्यक जानकारी पहले ही ले ली होती है, जिससे अतिरिक्त फोटो अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
क्या नियोक्ता की मंजूरी पूरी तरह से हटा दी गई है?
हां, UAN और बैंक खाते को जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी अब जरूरी नहीं है। इससे क्लेम प्रक्रिया तेज होगी।
ATM से PF निकासी कब शुरू होगी?
ATM से PF निकासी सुविधा जून 2025 तक शुरू होने की संभावना है।