नया पासपोर्ट नियम: मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए

पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए नए नियम: मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब लोगों को सिर्फ एक स्व-घोषणा पत्र और एक संयुक्त फोटो की आवश्यकता होगी, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रक्रिया खासकर उन राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की बात है, जहां शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना आम नहीं है।

नए नियम की मुख्य बातें:

  1. Annexure J का उपयोग:
    • विदेश मंत्रालय ने Annexure J नामक एक फॉर्म पेश किया है, जिसमें पति-पत्नी की संयुक्त तस्वीर और उनके हस्ताक्षर शामिल होंगे।
    • यह फॉर्म एक स्व-घोषणा पत्र के रूप में काम करेगा और इसे शादी का प्रमाण माना जाएगा।
  2. सरल प्रक्रिया:
    • अब लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो गई है।
    • यह बदलाव खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों के नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा।
  3. समय की बचत:
    • मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी।
    • अब लोग आसानी से पासपोर्ट में अपने जीवनसाथी का नाम जुड़वा सकते हैं।

FAQs

1. पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए अब क्या दस्तावेज़ चाहिए?
अब मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, आप Annexure J फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपकी संयुक्त तस्वीर और हस्ताक्षर होंगे।

2. इस बदलाव का क्या फायदा है?
इस बदलाव से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो गई है। अब लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी।

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3. क्या यह बदलाव सभी राज्यों में लागू होगा?
हां, यह बदलाव पूरे भारत में लागू होगा, खासकर उन राज्यों में जहां मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना आम नहीं है।

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