तेलंगाना सरकार ने राजीव युवा विकास योजना 2025 शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के वंचित वर्गों के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
Table of Contents
योजना के मुख्य लाभ
- लोन सुविधा: पात्र लाभार्थियों को ₹4 लाख तक का लोन कम ब्याज दर पर दिया जाएगा, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
- समावेशी नीति: महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कम से कम 25% लाभार्थी महिलाएं होंगी।
- 5% लोन विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगा।
- आर्थिक बोझ में कमी: सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 60% से 100% तक होगी, जो श्रेणी के अनुसार तय की गई है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- पात्रता मानदंड:
- ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹1.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- गैर-कृषि व्यवसाय के लिए आयु सीमा 21-55 वर्ष और कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्यों के लिए 60 वर्ष तक है।
- आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और क्षेत्र-विशेष दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पट्टादार पासबुक।
- आवेदन प्रक्रिया:
- इच्छुक उम्मीदवार OBMMS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र को डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
दीर्घकालिक प्रभाव
राजीव युवा विकास योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है; यह एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने की दिशा में कदम है। इस योजना से:
- राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
- SME सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
- युवाओं को नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाला बनने का अवसर मिलेगा।
FAQs
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- लोन की अधिकतम राशि कितनी है?
- पात्र लाभार्थियों को ₹4 लाख तक का लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया कैसे शुरू करें?
- आवेदन OBMMS पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म जमा करने के बाद, संबंधित कार्यालय में इसे सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।