सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हमें यह नहीं पता होता कि ट्रैफिक पुलिस हमें चालान क्यों और किस स्थिति में काट सकती है। यहां कुछ महत्वपूर्ण ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई है जो आपके चालान से बचने में मदद कर सकती है:
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7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक नियम
- डंडा मारकर व्हीकल नहीं रोक सकती ट्रैफिक पुलिस: ट्रैफिक पुलिस को डंडा मारकर या बल प्रयोग करके आपकी गाड़ी रोकने का अधिकार नहीं है। यह खतरनाक हो सकता है, खासकर टू-व्हीलर पर सवार व्यक्ति के लिए[1][2].
- बिना यूनिफॉर्म वाला पुलिसकर्मी नहीं काट सकता चालान: अगर पुलिसकर्मी पूरी वर्दी में नहीं है, तो वह आपका चालान नहीं काट सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिससे आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए[3].
- एक दिन में नहीं कट सकता दो बार चालान: सामान्य रूप से, ट्रैफिक पुलिस को एक दिन में आपके वाहन का चालान दो बार नहीं काटने का अधिकार है, लेकिन गंभीर उल्लंघनों के मामले में यह संभव हो सकता है[4].
- DIGILOCKER के डॉक्यूमेंट देखने से मना नहीं कर सकती पुलिस: अगर आपके पास डिजिटल दस्तावेज हैं, तो पुलिस को इन्हें देखने से मना नहीं कर सकते हैं। DIGILOCKER को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है[5].
- 100 रुपये से ज्यादा नहीं कट सकता चालान: किसी भी कांस्टेबल के पास 100 रुपये से ज्यादा का चालान काटने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता है, तो यह नियम के खिलाफ होगा[6].
- गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकती ट्रैफिक पुलिस: ट्रैफिक पुलिस के पास आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। यह एक गंभीर उल्लंघन माना जाएगा[7].
- बाइक या कार के टायर की हवा नहीं निकाल सकती पुलिस: किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपके वाहन के टायर की हवा निकाले। यदि ऐसा होता है, तो आप इस कार्रवाई के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं[8].
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. ट्रैफिक पुलिस को क्या अधिकार हैं?
ट्रैफिक पुलिस को वाहनों को रोकने और चालान काटने का अधिकार है, लेकिन वे डंडा मारकर या बल प्रयोग करके वाहन नहीं रोक सकते हैं।
2. क्या DIGILOCKER के दस्तावेज मान्य हैं?
हां, DIGILOCKER के दस्तावेज पूरी तरह से मान्य हैं और पुलिस को इन्हें देखने से मना नहीं कर सकते हैं।
3. क्या ट्रैफिक पुलिस मेरी गाड़ी की चाबी निकाल सकती है?
नहीं, ट्रैफिक पुलिस के पास आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है।