वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग: सही फॉर्म का चयन और टैक्स लाभ
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया उनकी आय के स्रोतों और कुल आय पर निर्भर करती है। आयकर विभाग ने विभिन्न आय स्रोतों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय के अनुसार सही फॉर्म चुनना महत्वपूर्ण है ताकि वे टैक्स में छूट का लाभ उठा सकें।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब
- 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक: आयकर छूट की सीमा ₹3 लाख है।
- 80 वर्ष से अधिक के अति वरिष्ठ नागरिक: आयकर छूट की सीमा ₹5 लाख है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त ITR फॉर्म
- ITR-1 (सहज): वेतन, पेंशन, एक मकान की संपत्ति या बैंक ब्याज से आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
- ITR-2: कई संपत्तियों, पूंजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से आय वाले लोगों के लिए।
- ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करने वालों के लिए।
- ITR-4: अनुमानित कराधान (प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन) के तहत आय घोषित करने वालों के लिए।
टैक्स लाभ और छूटें
- धारा 80TTB: बैंक ब्याज पर ₹50,000 तक की छूट।
- अग्रिम कर से छूट: व्यवसाय या पेशे से आय न होने पर अग्रिम कर नहीं देना होता।
- 75 वर्ष से अधिक के लिए विशेष छूट: केवल पेंशन और बैंक ब्याज से आय होने पर ITR दाखिल करने से छूट।
FAQs
1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा क्या है?
60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹3 लाख और 80 वर्ष से अधिक के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹5 लाख है।
2. क्या 75 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करना होता है?
नहीं, अगर उनकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से होती है, तो उन्हें ITR दाखिल करने से छूट है।
3. ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
नॉन-ऑडिट मामलों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है।