स्टाम्प ड्यूटी में लाखों बचाएं, ये 4 लीगल टिप्स अपनाएं!

स्टाम्प ड्यूटी कम करने के कानूनी तरीके: जानें कैसे बचा सकते हैं लाखों रुपये

प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी एक बड़ा खर्च होता है, जो अक्सर लाखों रुपये तक पहुंच जाता है। यह टैक्स राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू या डील वैल्यू (जो भी ज्यादा हो) पर लागू होता है। लेकिन कुछ स्मार्ट और कानूनी उपाय अपनाकर आप इस बोझ को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ असरदार तरीके:

1. महिला के नाम या ज्वाइंट ओनरशिप में खरीदें

अगर आप स्टाम्प ड्यूटी में बचत करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी अपनी पत्नी, मां या किसी महिला के नाम पर खरीदें या उन्हें ज्वाइंट ओनर बनाएं। कई राज्यों में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी की दरें पुरुषों की तुलना में कम होती हैं। जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी 4% है, जबकि पुरुषों के लिए 6%। महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में भी महिलाओं को रियायत मिलती है।

2. प्रॉपर्टी का सही मूल्यांकन कराएं

कई बार प्रॉपर्टी की सरकारी गाइडलाइन वैल्यू और बाजार मूल्य में अंतर होता है। अगर बाजार मूल्य कम है, तो आप प्रमाण के साथ कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। अगर कलेक्टर को लगता है कि बाजार मूल्य वाकई कम है, तो स्टाम्प ड्यूटी उसी के अनुसार कम हो जाएगी।

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3. टैक्स छूट का लाभ उठाएं

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत, आप स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट केवल नई आवासीय संपत्ति की खरीद पर मिलती है और उसी वित्तीय वर्ष में लागू होती है, जिसमें भुगतान किया गया हो।

4. अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का फायदा लें

अगर आप अफोर्डेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो कई राज्य सरकारें स्टाम्प ड्यूटी में छूट या पूरी माफी देती हैं। जैसे दिल्ली में 45 लाख रुपये तक के फ्लैट पर पहली बार घर खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी माफ है। महाराष्ट्र में भी कुछ लिमिट तक छूट मिलती है।

FAQs

Q1. क्या स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ खरीदार को देनी होती है?
हां, आमतौर पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान खरीदार द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में दोनों पक्षों के बीच समझौते के अनुसार इसे बांटा भी जा सकता है।

Q2. क्या स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स छूट हर प्रकार की प्रॉपर्टी पर मिलती है?
नहीं, टैक्स छूट केवल नई आवासीय संपत्ति की खरीद पर मिलती है। पुरानी या कमर्शियल प्रॉपर्टी पर यह लाभ नहीं मिलता।

Q3. क्या स्टाम्प ड्यूटी की दरें हर राज्य में एक जैसी होती हैं?
नहीं, स्टाम्प ड्यूटी की दरें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं और समय-समय पर राज्य सरकारें इसमें बदलाव भी करती रहती हैं।

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